जहाजपुर पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर फोन पर जान से मारने की धमकी से सम्बंधित मामला दर्ज करवाया है ।

कस्बे में वार्ड नं.15 के दिनेश प्रजापत ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन पर परेशान पर परेशान किया जा रहा है व घर से उठा ले जाने व जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

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पीड़ित ने मामले की सतर्कता बतरते हुए व्यक्ति की कॉल रिकार्डिंग कर ली। आरोपी ने क्षेत्र के नेताओं का हवाला देकर पीड़ित को दबाने की कोशिश की। पुलिस ने संबधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के लिए बता दें कि दिनेश प्रजापत समाजसेवी व क्षेत्र में अपने कार्यों की वजह से चर्चा में रहते हैं।


और जानिए ....

यदि कोई व्यक्ति शारीरिक नुकसान पहुंचाने से संबंधित या मान सम्मान को ठेस पहुंचाने से संबंधित धमकियां देता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के तहत 2 साल की जेल या आर्थिक दंड धमकियां देने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है।

इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 154 व 294 के अंतर्गत भी एफआईआर दर्ज होती है । इन धाराओं में व्यक्ति को 3 साल व अधिकतम 7 साल की जेल हो सकती है।

जहाजपुर में युवक को मिली धमकी,