12 प्रकार के पहचान दस्तावेज दिखाकर कर सकेंगे मतदान
आने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में मतदान के लिए मतदाता के पास निर्वाचन फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं हो तब भी मतदाता फोटो युक्त कोई भी वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मतदान या वोट डाल सकेंगे। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं के पास निर्वाचन फोटो युक्त पहचान पत्र नहीं हैं वे अपनी पहचान के लिए 12 प्रकार के वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर वोट या मतदान कर सकेंगे।
कौन से हैं ये 12 पहचान पत्र?
12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।
इन लोगों को मिलेगा लाभ
जिन लोगों या मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड नही बने हैं या खो गये है उनके लिए ये option रहेंगे । इसके अलावा जो अभी अभी ही 18 वर्ष के हुए है उनके लिए ये वैकल्पिक विकल्प रहेंगे।

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